प्रयागराज- सपा नेता आजम खान पर संकट के बादल अब कम मंडराते हुए दिखाई दे रहा है. दरअसल, आजम खान एंड फैमिली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. आजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत मिली है
जन्म प्रमाण पत्र मामले में पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम को जमानत मिली है. हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर भी रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर रोक लगाई है.लेकिन दूसरी ओर तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक नहीं लगाई गई है. रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी. आजम की सजा पर रोक, पत्नी, बेटे
की सजा बरकरार रहेगी.
















