हम्पी गैंगरेप और हत्या कांड में तीन दोषियों को फांसी, सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला.

कर्नाटक के कोप्पल जिले की सेशन कोर्ट ने चर्चित हम्पी गैंगरेप और हत्या मामले में बड़ा और कड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को मौत की सजा दी है। यह मामला पिछले वर्ष मार्च में हम्पी के पास सनापुरा क्षेत्र में सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आरोपियों ने एक इजरायली महिला पर्यटक समेत दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और उनके साथ मौजूद एक पुरुष पर्यटक को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले को अत्यंत जघन्य और दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।

घटना के अनुसार, विदेशी और भारतीय पर्यटकों का एक समूह हम्पी घूमने आया हुआ था। देर शाम वे सनापुरा इलाके में ठहरे हुए थे, तभी तीन स्थानीय युवकों ने उन्हें निशाना बनाया। आरोप है कि बदमाशों ने पहले लूटपाट की, फिर दो महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। विरोध करने पर एक पुरुष पर्यटक को पास की नहर में धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक प्रमाण और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। कोर्ट ने पाया कि अपराध पूर्व नियोजित था और आरोपियों ने अमानवीय क्रूरता का परिचय दिया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज की आत्मा को झकझोर देते हैं और कड़ा दंड ही न्यायसंगत है।

इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है। वहीं राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी एक बार फिर बहस तेज हो गई है। हम्पी जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हुई इस घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अदालत के फैसले को महिलाओं की सुरक्षा और विदेशी पर्यटकों के विश्वास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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