गूगल के खिलाफ CCI का बड़ा एक्शन, इस मामले में जांच के दिए आदेश

भरतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने गू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। CCI ने प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में अनुचित व्यावसायिक काम के लिए गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।
CCI ने इस आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से गूगल के स्वामित्व वाले ऐप स्टोर ‘गूगल प्ले स्टोर’ की भुगतान नीतियों से व्यथित हैं। प्ले स्टोर पर प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। सीसीआई ने 21 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन किया है और इसीलिए मामले की जांच का आदेश दिया गया है।

किन कंपनियों की अपील पर एक्शन
प्रतिस्पर्धा आयोग में अपील दायर करने वाली कंपनियों में पीपुल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेबिगो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (आईडीएमआईएफ) शामिल हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल प्ले स्टोर की भुगतान नीतियां ऐप डेवलपर, भुगतान पूरा करने वालों और उपयोगकर्ताओं सहित कई हितधारकों को प्रभावित कर रही हैं।
गूगल ने हटाए थे कुछ ऐप
यह आदेश भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण गूगल के प्ले स्टोर से कुछ ऐप को हटाने के दो सप्ताह के भीतर आया है। गूगल ने एक मार्च को सेवा शुल्क भुगतान पर विवाद को लेकर भारत में अपने प्ले स्टोर से कुछ ऐप हटा दिए थे। हालांकि, सरकार के हस्तक्षेप के बाद कुछ दिनों के भीतर ही इन ऐप को बहाल कर दिया गया।

क्या था मामला: दरअसल, सीसीआई ने गूगल को 15-30 प्रतिशत शुल्क लेने की पुरानी प्रणाली को खत्म करने का आदेश दिया था। इसके बाद गूगल ने ऐप से भुगतान पर 11 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक शुल्क लगाया, जिस पर विवाद बढ़ गया। गूगल ने कहा था कि कई कंपनियां उसके ‘बिलिंग’ मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। गूगल ने चेतावनी दी थी कि वह प्ले स्टोर पर ऐसे गैर-अनुपालन वाले ऐप को हटाने में संकोच नहीं करेगी।

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