बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना कमासिन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम साडासानी में व्यक्ति को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर घायल करने वाले दो अभियुक्तों को सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि 4 सितंबर 20 को थाना कमासिन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम साडासानी के रहने वाले रज्जू व कामता द्वारा गांव के ही में विनोद को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर घायल कर दिया था । जिसके संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कमासिन में 90/20 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 सैफुद्दीन खान द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर थाना कमासिन पर 91/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी पुरुषोत्तम के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । अभियुक्तों में रज्जू पुत्र राजकुमार निवासी साडासानी थाना कमासिन जनपद बांदा व कामता उर्फ लोदी पुत्र रामेश्वर निवासी साडासानी थाना कमासिन जनपद बांदा शामिल हैं।























































