बांदा। पुलिस महानिदेशक के अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति’ के तहत बांदा पुलिस ने एक और गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।एसपी पलाश बंसल की पुलिस पैरवी के चलते कोतवाली देहात के 2020 के दुष्कर्म केस में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।31 जुलाई 2020 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ गांव के ही चन्द्रभान उर्फ दिप्ती उर्फ डिप्टी पुत्र जग्गा उर्फ जगत प्रसाद निवासी गुरेह ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था।केस की विवेचना निरीक्षक रुकुम पाल सिंह ने की और पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट कोर्ट भेजी। इसके बाद लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित व रामकुमार सिंह ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी राकेश सिंह तोमर और पैरोकार आरक्षी देवी दयाल की मेहनत भी रंग लाई।सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय बांदा ने आरोपी चन्द्रभान को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।एसपी पलाश बंसल ने कहा कि’ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति’ के तहत महिला अपराधों में जीरो टॉलरेंस है। पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए बांदा पुलिस पूरी ताकत से काम कर रही है। एक-एक दरिंदे को उसकी सही जगह पहुंचाया जाएगा। पुलिस पैरवी ने पीड़िता को इंसाफ दिलाया है।















