मुरादाबाद जिले में खूंखार 23 प्रजाति के कुत्तों की खरीद, प्रजनन पर शासन के निर्देश के क्रम में डीएम मानवेंद्र सिंह ने रोक लगा दी है। डीएम ने सभी निकायों, डीपीआरओ व बीडीओ को पत्र लिख कर इस आदेश का पालन करने को कहा है।महानगर क्षेत्र में पालतू कुत्तों के पंजीकरण व उनके लाइसेंस जारी किए जाने का काम चल रहा है।
महानगर क्षेत्र में 330 पालतू कुत्ते चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 204 का पंजीकरण हो चुका है। शासन के निर्देश के क्रम में डीएम मानवेंद्र सिंह ने 23 खुंखार कुत्तों की नस्लों की खरीद, प्रजनन, पालतू कुत्तों के रूप में बेचने और अन्य उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित नस्लों के इन कुत्तों को रखने के लिए लाइसेंस या परमिट जारी नहीं किया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक मानव जीवन के लिए इनके खतरनाक होने के कारण ऐसा किया गया है। डीएम की ओर से आदेश जारी करते हुए इसका पालन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। कुत्तों की ये नस्लें हैं प्रतिबंधित
पिटबुल टैरियल, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टैरियर, फिला ब्रासीलीरों, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरवेल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), कोकेशियान शेफर्ड डॉग (ओवचार्का), टॉर्नटैक, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफस (बोरबुल्स), रॉटवीलर, टेरियर्स, रोडेशियन रिजबैक, वुल्फ, कैनारियो, अकबाश, मॉस्को गार्ड, केन कोरो।
डीएम का आदेश मिलने के बाद महानगर के सभी पैट शॉप, क्लीनिक संचालकों, पशु चिकित्सकों को पत्र जारी कर दिया गया है। जिसमें उनसे प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों की खरीद, प्रजनन, पालतू कुत्तों के रूप में बेचने और पालने की सलाह न देने की अपील की गई है। इसका पालन न होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।















