मुजफ्फरनगर: बाल संरक्षण के लिए इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित.

मुजफ्फरनगर में बालकों के सुरक्षित भविष्य और समुचित देखरेख को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो समाज सेवा की भावना से बालकों के संरक्षण, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के कार्य में योगदान देना चाहते हैं। इस योजना के तहत उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त सुविधा, फोस्टर केयर तथा ग्रुप फोस्टर केयर जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चों को पारिवारिक माहौल में सुरक्षित जीवन देने का प्रयास किया जाएगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को एक सुरक्षित और सहयोगी वातावरण प्रदान करना है, जो किसी कारणवश अपने परिवार से दूर हैं या जिन्हें विशेष देखरेख की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं, जो बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यह भी अनिवार्य है कि आवेदक किसी भी प्रकार के आपराधिक या अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त न हों और उन्हें बाल संरक्षण या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अनुभव हो।इस योजना के तहत चयनित उपयुक्त व्यक्ति और संस्थाएं बच्चों की देखभाल पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करेंगी। हालांकि, यह सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी, जिससे समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा, बल्कि समाज के जिम्मेदार नागरिकों को भी सामाजिक योगदान का अवसर प्राप्त होगा।

आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी और प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा इच्छुक अभ्यर्थी जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय या जिला बाल संरक्षण इकाई से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और वहीं जमा कर सकते हैं।प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों और संस्थाओं से इस योजना में भाग लेने की अपील की है, ताकि जरूरतमंद बच्चों को बेहतर भविष्य और सुरक्षित जीवन प्रदान किया जा सके।

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