मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि फुटकर शराब दुकानों की सामान्य संचालन अवधि सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक होती है, जबकि थोक अनुज्ञापन रात 8:00 बजे तक संचालित किए जाते हैं। 1 अप्रैल 2025 को फुटकर दुकानों के सुचारू संचालन और मदिरा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च की मध्यरात्रि से ही थोक अनुज्ञापनों से फुटकर दुकानों को मदिरा आपूर्ति जरूरी होगी।
31 मार्च की रात 10 बजे के बाद फुटकर दुकानों पर स्टॉक टेकिंग की प्रक्रिया की जाएगी और उन्हें आवंटित पीओएस मशीनों को वापस लिया जाएगा। आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में फुटकर दुकानों को 31 मार्च की रात 12 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान केवल प्रशासनिक कार्य होंगे और मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी।
वर्ष 2025-26 के नए फुटकर अनुज्ञापियों को 31 मार्च और 1 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:01 बजे से दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि वे संचालन शुरू होने से पहले थोक अनुज्ञापनों से मदिरा प्राप्त कर सकें। इस अवधि में भी सिर्फ स्टॉक प्राप्ति और प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे, जबकि मदिरा की बिक्री 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से ही शुरू होगी।
जनपद के सभी थोक अनुज्ञापन 31 मार्च और 1 अप्रैल की पूरी रात खुले रहेंगे, जिससे नए फुटकर अनुज्ञापियों को समय से मदिरा आपूर्ति हो सके। प्रशासन ने सभी थोक और फुटकर अनुज्ञापियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।















