बाल श्रम के खिलाफ चला अभियान, 7 बाल श्रमिक चिन्हित, सेवायोजकों पर कार्रवाई

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देश पर सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी विंध्याचल शुक्ला एवं शालू राणा ने टीम के साथ अलमासपुर, कुकड़ा चौक, जौली रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, भोपा रोड एवं विश्वकर्मा चौक जैसे क्षेत्रों में निरीक्षण कर 7 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया। इन बच्चों को काम पर रखने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई। उन्हें समझाया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान है। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में पूरी तरह निशुल्क है, और यह बालकों का मौलिक अधिकार है। यदि कोई बालक कार्य करता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना श्रम विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है। अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, थाना एएचटी टीम, थाना प्रभारी सर्वेश कुमार, इंस्पेक्टर जगत सिंह, हेड कांस्टेबल अमरजीत तथा एक्सेस टू जस्टिस संस्था से गौरव मालिक शामिल रहे। यह अभियान आगे भी सतत रूप से जारी रहेगा।

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