बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2018 में थाना बबेरु क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने 25 जनवरी 18 को थाना बबेरु पर सूचना दी कि ग्राम पाली के रहने वाले सोमदत्त उर्फ पप्पू पुत्र गुलाब लोध ने उसके साथ 22 जनवरी 18 को दुष्कर्म किया गया था तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरु में धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना रीतेश कुमार गुप्ता द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक रामकुमार सिंह व मनोज दीक्षित द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी रुबी देवी व महिला आरक्षी तनीषा कुशवाहा तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।















