AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित हमले के मामले में राऊज एवन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार (25 फरवरी) को कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने खान को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है और कहा है कि जांच अधिकारी के बुलाने पर उन्हें पेश होना होगा। इसके अलावा, कोर्ट की अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ सकेंगे।

दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था और उनकी कस्टडी की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी। सुनवाई के दौरान जज ने पुलिस से घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज मांगा था, जिसमें शावेज खान दिखाई दे रहा हो। पुलिस ने फुटेज कोर्ट को सौंपा, जिसे देखने के बाद सुनवाई आज के लिए तय की गई थी।

दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप है कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के आरोपी शावेज खान को हिरासत से भागने में मदद की। जब पुलिस शावेज खान को गिरफ्तार करने पहुंची, तो विधायक और उनके समर्थकों ने हस्तक्षेप किया, जिससे अपराधी मौके से फरार हो गया।

लाइव विडियो
विज्ञापन
क्रिकेट स्कोर
राशिफल
DELHI Weather
Recent Posts