21 साल पुराने मारपीट के मामले में तीन दोषियों को दो-दो साल की सजा

बांदा। थाना अतर्रा क्षेत्र के शब्दा पुरवा गांव के लोगों ने गुरुवार को राहत की सांस ली। 21 वर्ष से चल रहे मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले में आखिरकार न्यायालय ने फैसला सुना दिया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और कुल बारह हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। फैसले के बाद से पूरे क्षेत्र में पुलिस की इस कार्यवाही की चर्चा हो रही है। न्यायालय ने जिन तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है, वे सभी थाना अतर्रा क्षेत्र के शब्दा पुरवा के रहने वाले हैं जगन्नाथ पुत्र भवानीदीन, गया पुत्र चुन्नू, बच्चू पुत्र जगमोहन। वर्ष 2004 में थाना अतर्रा में अभियोग संख्या दर्ज हुआ था। आरोप था कि इन तीनों ने एकजुट होकर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। मामला लंबे समय से न्यायालय में चल रहा था। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कहा यह फैसला उन अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है जो यह समझते हैं कि समय बीत जाने पर वे बच जाएंगे। बांदा पुलिस पुराने से पुराने मामलों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी कर रही है।

हमारी टीमें विवेचना से लेकर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने तक हर स्तर पर सजग हैं। अपराधी चाहे कितना भी पुराना हो, उसे सजा अवश्य दिलाई जाएगी। जनता का कानून पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस सफलता के लिए अभियोजक श्रवण कुमार, विवेचक क्षेत्राधिकारी गंगानारायण मिश्रा, न्यायालय मोहर्रिर हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार, न्यायालय मोहर्रिर आरक्षी अजय कुशवाहा और पैरोकार आरक्षी अभिजीत बधाई के पात्र हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाए जा रहे दोषसिद्धि अभियान के तहत बांदा पुलिस लगातार पुराने मामलों में सजा दिला रही है। इस फैसले से एक ओर अपराधियों में भय बढ़ा है, तो दूसरी ओर पीड़ित परिवार को 21 वर्ष बाद न्याय मिला है।

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