बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र में 2 साल पहले ससुर की पीट-पीटकर हत्या करने वाले हत्यारे दामाद को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल* के नेतृत्व में बांदा पुलिस ने प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी से यह बड़ी सफलता हासिल की है। मामला थाना बिसंडा के बरौली आजम गांव का है। दिनांक 30 दिसम्बर 24 को मृतक की पत्नी सुनीता ने सूचना दी थी कि उसके दामाद ने उसके पति सिधुवा के साथ मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना उ0नि0 मणिशंकर मिश्रा ने की और समय में चार्जशीट कोर्ट में भेजी।
न्यायालय बांदा ने अभियुक्त शैलेन्द्र पुत्र मुन्नीलाल निवासी अधरौली, थाना बिसंडा को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह परिहार व श्री उमाशंकर पाल, कोर्ट मोहर्रिर मु0आ0 शैलेन्द्र कुमार, म0आ0 मालती कुमारी व पैरोकार आरक्षी सतीश की अहम भूमिका रही। सज़ा सुनाई के बाद पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हमारा लक्ष्य है कि हर पीड़ित को त्वरित न्याय मिले और अपराधी को उसके किए की सजा मिले। बिसंडा के इस हत्याकांड में हमारी टीम ने साक्ष्य संकलन से लेकर न्यायालय में प्रभावी पैरवी तक पूरी मुस्तैदी दिखाई। यह 10 साल की सजा इस बात का प्रमाण है कि बांदा पुलिस किसी भी हत्यारे को बख्शने वाली नहीं है। अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।















