कृषि विभाग की अपील, समय रहते कराएं फसल बीमा

मुजफ्फरनगर। खरीफ वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान की फसल का बीमा कराने के लिए कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने बताया कि जनपद में खरीफ सीजन के लिए धान को अधिसूचित फसल घोषित किया गया है। योजना के अंतर्गत धान की प्रीमियम राशि 1,632 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है, जबकि प्रति हेक्टेयर 81,600 रुपये की बीमित राशि का लाभ किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन ऋणी किसानों को प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि अथवा अन्य कारणों से फसल नुकसान की स्थिति में बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना है, वे अपने संबंधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बैंक शाखा में जाकर अनिवार्य रूप से फसल बीमा अवश्य कराएं।

ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। वहीं गैर ऋणी किसान 14 अगस्त 2026 तक फसल बीमा कंपनी के तहसील समन्वयकों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), एनसीआईपी पोर्टल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से स्वयं अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते बीमा प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। फसल क्षति होने पर किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिला समन्वयकों गिरीश अनेजा (9058859998), कुलदीपक सिंह (7011521367) तथा दिव्यांश बालियान (7455061290) से संपर्क कर योजना से संबंधित जानकारी एवं शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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