बाँदा : छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की सज़ा,

बाँदा।ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2017 में मटौंध थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 3 साल की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।29 अक्टूबर 2017 को मटौंध की एक नाबालिग लड़की ने थाने में शिकायत दी थी कि गांव का ही लड़का मंगल उसे परेशान करता है। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया।तत्कालीन दरोगा देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने जांच करके 22 दिसंबर 2017 को ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।”ऑपरेशन कन्विक्शन” और SP बांदा पलाश बंसल के मिशन शक्ति अभियान के तहत इस केस को फास्ट ट्रैक किया गया। सरकारी वकील रामसुफल सिंह गौर ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर मानवेन्द्र और पैरोकार संदीप कुमार की मेहनत रंग लाई।सत्र न्यायालय बांदा ने आरोपी मंगल पुत्र विशाली, निवासी अछरौढ़, थाना मटौंध को दोषी मानते हुए 3 साल कैद व दो हज़ार रु0 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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