सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने से पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को लेकर एक ग्राहक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। युवक ने आरोप लगाया कि पीवीआर सिनेमा में मूवी टाइम के दौरान बार-बार विज्ञापन दिखाए गए, जिससे उसका शेड्यूल बाधित हुआ और उसे मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने समय को धन के समान मानते हुए पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स को शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीवीआर और आईनॉक्स को शिकायतकर्ता का समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये और शिकायत दर्ज करने व अन्य राहत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।























































