भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी खाद्य उत्पाद उपभोक्ताओं को उसकी एक्सपायरी डेट से कम से कम 45 दिन पहले डिलीवर किया जाना अनिवार्य होगा। यह कदम उपभोक्ताओं को ताजा और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके अलावा, एफएसएसएआई ने कंपनियों को खाने-पीने के सामान और गैर-खाद्य उत्पादों को एक ही पैकेट में डिलीवर करने से भी रोक दिया है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग साफ-सुथरी और स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप हो। डिलीवरी कर्मियों को सुरक्षित खाद्य प्रबंधन की ट्रेनिंग भी अनिवार्य की गई है ताकि डिलीवरी के दौरान फूड सेफ्टी मानकों का पालन किया जा सके।
यह फैसला उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें एक्सपायरी के करीब सामान मिलने की समस्या प्रमुख थी। इस पहल से ई-कॉमर्स कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद डिलीवर करने का दबाव भी बढ़ेगा















