मुंबई में 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए कर्मचारियों को छुट्टी देना अनिवार्य किया गया है। यह आदेश बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने जारी किया है।इसके तहत, मुंबई के ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, श्रमिकों और अधिकारियों को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को छुट्टी देने की आवश्यकता होगी। किसी भी नियोक्ता द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के अनुसार:
- सभी कर्मचारियों को 20 नवंबर 2024 को छुट्टी दी जाएगी, ताकि वे अपना वोट डाल सकें।
- इस छुट्टी के बदले कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी।
- यदि कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी का उपयोग नहीं कर पाता और मतदान में भाग नहीं ले पाता, तो संबंधित नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- यदि किसी विशेष परिस्थिति में पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, तो कम से कम चार घंटे की छुट्टी दी जा सकती है।
इस कदम का उद्देश्य मतदान प्रतिशत को बढ़ाना और नागरिकों को मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने में मदद करना है।















