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मुज़फ्फरनगर। अक्षय तृतीया के दृष्टिगत बाल विवाह की रोकथाम के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ओर थाना, ब्लॉक एवम नगर पंचायत शाहपुर, तहसील बुढ़ाना,जनपद मुजफ्फर नगर में भी बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर कार्यशाला का आयोज । बालिका सुम्मैय्या द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाली बालिकाओं को बाल विवाह न करने हेतु दिलाई गई शपथ।
बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन,बाल कल्याण समिति से डा राजीव कुमार द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी प्रिया द्वारा बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम के विषय में कराया गया अवगत थाना शाहपुर से उप निरीक्षक विमल कुमार द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए किया गया जागरूक। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवम जिलाधिकारी महोदय जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक सिंह एवम मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया के निर्देशन में अक्षय तृतीया के दृष्टिगत बाल विवाह की रोकथाम हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय शाहपुर में बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया जिसमें सफल प्रतिभागियों राधिका, सुम्मय्या,रिया, अनम,परी, मोनिका, आरती,तानिया तथा सफ़ीना को पुरुस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर आयोजित कार्यशाला में वार्डन गीता, अध्यापक रीना,पूजा, रेनू,गीता एवम अनुपमा का विशेष सहयोग रहा। बालिका शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान,संरक्षण एवम स्वावलंबन हेतु जिला बाल सरंक्षण अधिकारी संजय कुमार एवम बाल कल्याण समिति से डा राजीव कुमार द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में निरंतर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
















