बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, ससुर व सास को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद बदौसा क्षेत्र के रहने वाले अबरार खान पुत्र सरफराज खान ने 28 दिसंबर 20 को थाना नरैनी पर सूचना दी कि उनकी बहन शबाना की शादी थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कल्हरा में हुई थी जिसको उसके घरवालों ने दहेज के लिये प्रताड़ित कर को जान से मार दिया । इस सम्बन्ध में थाना नरैनी में धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरैनी सियाराम द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार के अथक प्रयासों से आरोपी पति, ससुर व सास को सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
सजा पाने वाले अभियुक्तों में अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल कुद्दूस निवासी कल्हरा थाना नरैनी जनपद बांदा, अब्दुल कुद्दूस पुत्र अब्दुल अजीज निवासी कल्हरा थाना नरैनी जनपद बांदा व सन्नो पत्नी अब्दुल कुद्दूस निवासी कल्हरा थाना नरैनी जनपद बांदा शामिल हैं।















