शामली में नाबालिग किशोर का निकाह रुकवाया, बालिग होने पर शादी का शपथपत्र लिया.

शामली। जिले में प्रशासन की सतर्कता से 17 साल 11 महीने के किशोर का निकाह रुकवा दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर बाल कल्याण समिति की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को नाबालिग की शादी कराने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में समझाया। इसके बाद परिजन निकाह रोकने के लिए तैयार हो गए। समिति ने परिजनों से लिखित शपथपत्र लेकर आश्वासन लिया कि किशोर के बालिग होने के बाद ही उसकी शादी कराई जाएगी।

जानकारी के अनुसार, गांव पलठेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि गांव के एक किशोर के परिजन उसकी शादी कराने जा रहे हैं। किशोर का निकाह कैराना क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय किया गया था। गुरुवार को कैराना रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में निकाह की रस्मों की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने बाल कल्याण समिति को मामले की जांच करने के निर्देश दिए।निर्देश मिलने पर समिति के सदस्य बैंक्वेट हॉल पहुंचे और किशोर के परिजनों से बातचीत कर उसकी उम्र से संबंधित जानकारी जुटाई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के दौरान किशोर की उम्र 17 साल 11 महीने पाई गई, जबकि युवती को बालिग बताया गया। समिति ने परिजनों को स्पष्ट किया कि नाबालिग का विवाह कराना कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

समिति के सदस्यों की समझाइश के बाद परिजनों ने निकाह रोकने पर सहमति जताई। इसके बाद उनसे लिखित आश्वासन लिया गया कि किशोर के बालिग होने के बाद ही उसकी शादी कराई जाएगी। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद किशोर को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाबालिग का निकाह समय रहते रुक गया।

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