सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई और उसे दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए AQI डाटा पेश करने को कहा गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि GRAP-4 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, खासकर ट्रकों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए। इसके अलावा, कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी (CAQM) को निर्देश दिया कि वह स्कूलों की स्थिति पर फैसला ले और तय करें कि शिक्षा ऑनलाइन जारी रहेगी या स्कूल खोले जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो लोग GRAP-4 के तहत निर्धारित कदमों को लागू करने में विफल रहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने CAQM को यह भी आदेश दिया कि वह मजदूरों और अन्य प्रभावित वर्गों के लिए शमन उपायों को लागू करें। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या दिल्ली सरकार ने ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए उचित आदेश जारी किए थे और जांच बिंदु पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए थे, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार, चेक पोस्ट पर सही जांच नहीं हो रही थी और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा भी खतरे में थी।
अगली सुनवाई गुरुवार को होगी, और तब तक दिल्ली सरकार को सभी जरूरी कदमों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।















