हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट में 5 साल कारावास की सज़ा.

बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कॉन्विक्शन अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।पंजीकृत अभियोग की विवेचना एवं पैरवी के चलते न्यायालय ने फैसला सुनाया है।न्यायालय ने शिवकुमार पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी ग्राम महुआ थाना गिरवां जनपद बांदा को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया।पैरवी में अभियोजक श्रवण कुमार, विवेचक उ0नि0 दानबहादुर पाल, कोर्ट मोहर्रिर आ0 गौरव दिवाकर एवं पैरोकार आ0 सुजीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सज़ा के बाद पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कहा कि ऑपरेशन कॉन्विक्शन अभियान के तहत गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध त्वरित और सशक्त कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस की मेहनत और कोर्ट में प्रभावी पैरवी से आज आरोपी को सजा दिलाई गई है। बांदा पुलिस अपराधियों के खिलाफ इसी तरह कठोर रुख अपनाए रखेगी।

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