फूड बिजनेस के लिए बहुत जरुरी है FSSAI में रजिस्ट्रेशन, जाने पूरा प्रोसेस

बिज़नस आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें काम से खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में वे बाजार से खाना ऑर्डर करते हैं. इसका मतलब यह है कि आज खाने-पीने से जुड़ा कारोबार बढ़ता जा रहा है।
अगर आप भी खाद्य पदार्थों से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस बिजनेस के लिए लाइसेंस मिल जाता है.

एफएसएसएआई क्या करता है?

रजिस्ट्रेशन के दौरान लाइसेंस जारी करने से पहले उस व्यक्ति के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करना FSSAI की जिम्मेदारी है। गुणवत्ता सही होने पर ही इसे बेचने की अनुमति दी जाती है

यानी लाइसेंस दिया जाता है। एफएसएसएआई की टीम समय-समय पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करती है। यदि गुणवत्ता खराब निकली तो न केवल उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है बल्कि विक्रेता पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।इसलिए बुनियादी पंजीकरण ही पर्याप्त है अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं तो आपको एफएसएसएआई के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लाइसेंस लेना होगा। अगर आपका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये तक है तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरतः

पंजीकृत होने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड या

मतदाता पहचान पत्र।

पासपोर्ट साइज फोटो

व्यवसाय का नाम और पता

जिस स्थान पर आप स्टॉल लगाना चाहते हैं या दुकान शुरू करना चाहते हैं, उस स्थान के माननीय से अनुमति का प्रमाण। एफएसएसएआई घोषणा प्रपत्र

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

आधिकारिक वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाएं।

यहां आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

यदि व्यवसाय रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे/बंदरगाह पर नहीं है तो जनरल पर क्लिक करें।

अब आपको वह राज्य चुनना होगा जहां आप बिजनेस शुरू

करना चाहते हैं।

राज्य चुनने के बाद आपको बिजनेस के बारे में बताना होगा.

इसके बाद आप आगे की प्रक्रिया करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि कोई समस्या आए तो किसी विशेषज्ञ या सीए की मदद लें।

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