नीट यूजी के दूसरे चरण के प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी, जानें कब से कर सकेंगे पंजीकरण

यूपी नीट यूजी काउंसलिंग का दूसरा चरण 9 सितंबर से शुरू होगा। इसकी घोषणा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ ने की। बता दें कि राज्य भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातक (यूपी नीट यूजी) काउंसलिंग 2024 के दूसरे दौर के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है।

दूसरे दौर के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर 9 सितंबर से शुरू होगी। जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, यूपी नीट यूजी 2024 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए पंजीकरण 13 सितंबर तक किया जा सकता है।निदेशालय द्वारा दूसरे दौर के प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए है। इसने उम्मीदवारों से यूपी नीट यूजी 2024 ब्रोशर में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी पात्रता का आकलन करने की बात कही है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया था और 2,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा किया था, उन्हें दूसरे चरण के लिए पंजीकरण या पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं नए अभ्यर्थी जिन्होंने पहले चरण में भाग नहीं लिया था, उन्हें पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

हालांकि, जिन आवेदकों ने पंजीकरण तो करवाया, लेकिन पहले चरण में पंजीकरण शुल्क और सुरक्षा जमा राशि का भुगतान नहीं किया था, वे निर्धारित समय के अनुसार इन राशियों का भुगतान करके दूसरे चरण में भाग ले सकते हैं।सुरक्षा जमा राशि

दूसरे राउंड में भाग लेने के लिए, नए उम्मीदवारों को सरकारी कॉलेज की सीटों के लिए 30,000 रुपये, निजी मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए 2,00,000 रुपये और निजी डेंटल कॉलेज की सीटों के लिए 1,00,000 रुपये की सुरक्षा राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। बता दें कि वे उम्मीदवार जिन्हें प्रथम चरण में आवंटन नहीं मिला, प्रवेश नहीं मिला या जिनकी रिपोर्ट नहीं आई। वे दूसरे चरण के लिए पुनः सुरक्षा जमा राशि जमा न करें।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार केवल वे अभ्यर्थी ही च्वाइस फिलिंग के लिए पात्र होंगे जिनके मूल दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है तथा जिन्होंने सिक्योरिटी राशि जमा कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने वैध दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं या जिनके दस्तावेज पहले राउंड में खारिज कर दिए गए थे, वे दूसरे राउंड के पंजीकरण के दौरान वैध दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करा सकते हैं।

 

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