पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली यूनिवर्सिटी को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था.जस्टिस सचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर यह फैसला सुनाया. जस्टिस सचिन दत्ता ने 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
नीरज नाम के एक शख्स की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के बाद, सीआईसी ने 1978 में बीए (कला स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को आदेश दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने भी साल 1978 में ही यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी.















