खाद्य पदार्थो के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु। जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन।
भास्कर न्यूज़ उत्तरप्रदेश उत्तराखंड
मुज़फ्फरनगर। जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के निर्देशन मे अपर जिलाधिकारी वि.रा. गजेंद्र कुमार अध्यक्षता में प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियो एवं प्रसाधन सामग्री और अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु। जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन विकास भवन सभागार मे किया गया।जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के दिशा निर्देशन मे अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व गजेन्द्र कुमार की अध्यक्षता मे प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियो एवं प्रसाधन सामग्री तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिये, जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन विकास भवन सभागार मे किया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थो का विक्रय सुनिश्चित किये जाने हेतु समय-समय पर समाचार पत्र, प्रिण्ट मीडिया, गोष्ठियों के माध्यम से खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक किया जाये तथा समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मिठाईयाॅ,पनीर,मसालों, खाद्य तेल, दालों एवं साॅस के निमार्ण विक्रय पर विशेष निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए। दूध व अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जाॅचने हेतु आम जनमानस को घरेलू स्तर पर जागरूक किया जाये। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विद्यालय में एम0डी0एम0 मिड-डे-मिल के अन्तर्गत निर्मित खाद्य पदार्थो की जाॅच एवं नमूना संग्रह की कार्यवाही करते हुए उक्त कार्यवाही की सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दें। औषधि विक्रेता एसोशिएसन को निर्देशित किया गया कि सभी मेडिकल स्टोरो द्वारा फूड सप्लीमेंट, बेबी फूड, मिल्क पाउडर, व अन्य खाद्य पदार्थाें को बेचने हेतु अपना लाईसेंस पंजीकरण अवश्य करा लें। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत फूड हैण्डलिंग करने वाले स्टोरों की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से जाॅच करा कर एफ0एस0एस0ए0आई0 लाइसेंस पंजीकरण बनाना सुनिश्चित करें एवं उनके द्वारा वितरित किये जाने वाले खाद्य पदार्थो की नियमित जाॅच करायें। कस्तूरबा गाॅधी विद्यालयों मे छात्राओं को दिए जा रहे खाद्य पदार्थो की नियमित जाॅच करे। थोक खाद्य व्यवसायियों को निर्देशित किया गया कि अपने बिक्री किये गये खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में क्रेता को पक्का बिल बाउचर दें जिस पर उनका पूरा नाम व पता, खाद्य लाइसेंस पंजीकरण संख्या अवश्य अंकित हों। यह भी निर्देशित किया गया कि समय-समय पर खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं के बीच गोष्ठी आयोजित कर जन जागरूकता कार्यक्रम किया जाए। बैठक में ज़िला विकास अधिकारी , सहायक आयुक्तखाद्य औषधि निरीक्षक, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मंडी निरीक्षक, बाट माप निरीक्षक, सहायक आयुक्त उद्योग,समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, व्यापार मण्डल अध्यक्ष, अनिल तायल, अशोक बंसल, राकेश त्यागी, मोहन तायल,दिनेश बंसल,औषधि एसोशिएसन के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।















