दिल्ली में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर नया नियम लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थानों, या किसी भी आयोजन में लाउडस्पीकर बजाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना परमिशन के लाउडस्पीकर बजाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह नियम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों को शांति का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। पुलिस का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, चाहे अनुमति हो या नहीं। इस नियम के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या निजी कार्यक्रमों में इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि लोग समय रहते संबंधित थाने या पुलिस विभाग से अनुमति ले लें, ताकि कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। यह फैसला दिल्ली में बढ़ते शोर-शराबे और ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को देखते हुए लिया गया है।















