दहेज़ हत्या में आरोपी पति को दस वर्ष की सज़ा.

बाँदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत वर्ष-2021 में थाना पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया है। जनपद बांदा के थाना बदौसा क्षेत्र के ग्राम तुर्रा के रहने वाले उमाकांत ने 12.09.2021 को थाना बिसंडा पर सूचना दी कि उन्होने अपनी पुत्री अनीता की शादी थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम पल्हरी में की थी जिसको उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर 06.09.2021 को जान से मार डाला है। इस सम्बन्ध में थाना बिसंडा में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरु सियाराम द्वारा सम्पादित की गयी थी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी सतीश कुमार वर्मा के अथक प्रयासों से आरोपी पति मानसिंह को सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

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