गोविंदगढ़ कोर्ट के आदेश पर 18 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। ग्राम रामबास में स्थित इस प्लॉट पर लखबीर सिंह द्वारा पक्का निर्माण किया गया था, जो सुदेश कुमारी और उनके परिवार के दावे के अनुसार अवैध था। यह प्लॉट कल्लू राम सोनी ने खरीदा था, लेकिन लखबीर सिंह ने कब्जा कर लिया था।
2006 में कल्लू राम सोनी ने थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। लंबे कानूनी प्रक्रिया के बाद गोविंदगढ़ कोर्ट ने फैसला कल्लू राम सोनी के पक्ष में सुनाते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस कार्रवाई में गोविंदगढ़ कोर्ट के सहायक संजय माथुर, कार्मिक पप्पू राम मीणा, और स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में प्लॉट से अतिक्रमण हटाया गया।















