18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना दण्डनीय अपराध।

भास्कर न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

मुजफ्फरनगर। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया की सभी स्कूल प्रबन्धकों एवं सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना दण्डनीय अपराध है,तथा किसी भी दशा में उचित नहीं है।

आप सभी अभिभावकों एवं समस्त स्कूल प्रबन्धकों से अपील है कि जनपद में 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्रों एवं बच्चों को दो पहिया चार पहिया वाहन किसी भी दशा में न दें, तथा बच्चों को इस सम्बन्ध में आप स्वयं जागरूक करें। पुलिस अधीक्षक, कुलदीप सिंह यातायात पुलिस जनपद द्वारा अभियान चला कर ऐसे वाहनों की चेंकिग की जायेगी तथा चैकिंग के दौरान पकड़े जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी। यातायात पुलिस जनपद आपकी सुरक्षा के लिये दृढ़ संकल्पित है।

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