बेटी के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सज़ा

बांदा पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2022 में थाना नरैनी क्षेत्र में अपनी ही पुत्री की हत्या करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹15,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल नेतृत्व में त्वरित व निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन और मजबूत पैरवी के चलते यह सजा सुनिश्चित हो सकी।
ग्राम पौसरा, थाना नरैनी की इस घटना में पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता साक्ष्यों, विवेचक नि. मनोज कुमार शुक्ला की सशक्त विवेचना और लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र द्विवेदी की प्रभावी पैरवी के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट, बांदा की अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है।

लाइव विडियो
विज्ञापन
क्रिकेट स्कोर
राशिफल
DELHI Weather
Recent Posts