दुल्हन ढूंढ़ने में विफल मैट्रिमोनियल कंपनी पर बेंगलुरु उपभोक्ता अदालत का 60,000 रुपये जुर्माना

बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने एक मैट्रिमोनियल कंपनी पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि वह अपने क्लाइंट के लिए दुल्हन ढूंढ़ने में नाकाम रही। मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने उनके बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ़ने की सौ फीसदी गारंटी दी थी, लेकिन उस वादे को निभा नहीं पाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी को सेवा प्रदान करने के अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था, और उन्होंने इस नाकामी के लिए हर्जाना भरने का आदेश दिया।

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