वीडियो बनाकर बलात्कार के मामले में आरोपी तनवीर आलम की जमानत याचिका निरस्त

भास्कर न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

बुढ़ाना। अभियुक्त तनवीर आलम उर्फ तन्नू पुत्र सलीमुद्दीन मुकद्दमा अपराध संख्या 305 सन 2024 धारा 452, 376, 354ग भारतीय दंड संहिता व 67ए आईटी एक्ट थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारगार में है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। महज गांव में पार्टीबाजी और रंजिश के आधार पर ही प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। अतः जमानत की याचना की गई है। विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से कथन किया गया है कि अपराध गंभीर व अजमानतीय तथा सत्र परीक्षणीय है सुना प्रपत्रो का अवलोकन किया। प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर वादिया मुकदमा के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने व वीडियो बनाने का आरोप है। अभियुक्त का अपराध गंभीर, अजमानतीय व सत्र परीक्षणीय है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निशुल्क दी जाये। यह आदेश आकांक्षा गर्ग अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या

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