बिना सीओपी नंबर के कर रहे थे वकालत, एडवोकेट नितिन ग्रोवर पर बार एसोसिएशन की बड़ी कार्रवाई जांच में आरोप सिद्ध, अधिवक्ता अभिषेक अरोड़ा टिंकू की शिकायत पर हुई कार्यवाही

सहारनपुर। अधिवक्ता एसोसिएशन (पंजीकृत) ने एडवोकेट नितिन ग्रोवर (पंजीकरण संख्या: UP18491/2022) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें विधिक कार्य से अपात्र घोषित कर दिया है। अधिवक्ता अभिषेक अरोड़ा टिंकू की शिकायत पर हुई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि नितिन ग्रोवर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अनिवार्य सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) के बिना ही वकालत कर रहे थे।
बार संघ द्वारा भेजे गए नोटिस का समय पर जवाब न देने और जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर एसोसिएशन ने निर्णय सुनाया कि नितिन ग्रोवर किसी भी न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं।
संघ ने यह भी कहा कि बिना सीओपी वकालत करना कानूनन अपराध है और समाज के साथ धोखा भी। साथ ही, शिकायतकर्ता को स्वतंत्र विधिक कार्रवाई की अनुमति दी गई है।
अभिषेक अरोड़ा टिंकू ने बार संघ की निष्पक्षता की सराहना करते हुए बताया कि उनकी शिकायत बार काउंसिल में स्वीकार हो चुकी है और अन्य पीड़ितों की शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।
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