बांदा। चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हुई मौत के मामले में उ०प्र० रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत धारा 103 बी०एन०एस० एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट, थाना चिल्ला की पीड़ित बच्ची की मां को उनकी पुत्री के साथ हुये जघन्य अपराध की क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रूपये का चेक रामकेश निषाद, राज्य मंत्री जल शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार एवं जे० रीभा जिलाधिकारी बाँदा द्वारा राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक, अंकित वर्मा, उप जिलाधिकारी पैलानी, मीनू सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी बाँदा की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार, बाँदा में प्रदान किया गया ।















