मुजफ्फरनगर। जनपद के दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दीक्षा उपाध्याय ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि का भुगतान एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। नई भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन की धनराशि केंद्र और राज्य सरकार के अंश के रूप में अलग-अलग लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन निर्धारित है। इसमें भारत सरकार की ओर से 300 रुपये तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 700 रुपये प्रतिमाह का अंशदान दिया जाता है। इस प्रकार लाभार्थियों को प्रतिमाह कुल एक हजार रुपये की पेंशन मिलती है।
दीक्षा उपाध्याय ने बताया कि प्रथम त्रैमासिक किश्त के तहत तीन महीने की पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में 900 रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से के रूप में 2100 रुपये दिए जाएंगे। दोनों राशियों का भुगतान अलग-अलग फाइलों के माध्यम से साइबर ट्रेजरी द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। इसी वजह से केंद्र और राज्य सरकार के अंश की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में एक ही दिन के बजाय अलग-अलग समय पर पहुंच सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान की इस प्रक्रिया के कारण किसी लाभार्थी के खाते में पहले 900 रुपये और बाद में 2100 रुपये अथवा पहले राज्य सरकार का अंश और बाद में केंद्र सरकार का अंश प्राप्त हो सकता है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद के सभी दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों में नियमित रूप से धनराशि आने की स्थिति की जांच करते रहें। दोनों सरकारी अंशों का भुगतान अलग-अलग समय पर होने के कारण किसी प्रकार की भ्रांति या असमंजस में न रहें। निर्धारित पेंशन राशि दोनों अंशों के माध्यम से उनके खातों में भेजी जाएगी।















