बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बांदा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना गिरवां क्षेत्र में बांका से हमला कर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय बांदा ने आजीवन कारावास व कुल 52 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। गिरवां क्षेत्र के ग्राम बण्डे में 18जून 2023 को रामकिशोर, कंजीलाल, बिहारी व अमर ने एक व्यक्ति पर बांका से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी की तहरीर पर थाना गिरवां में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप तिवारी द्वारा संपादित की गई। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी रजनीकान्त तथा पैरोकार आरक्षी प्रदीप सतोईया के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकी।
सज़ा सुनाई के बाद पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल ने कहा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बांदा पुलिस का लक्ष्य है कि जघन्य अपराध करने वाला कोई भी अपराधी सजा से बच न सके। गिरवां की इस हत्या में पुलिस ने वैज्ञानिक और मजबूत विवेचना की, जिसके चलते कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बांदा पुलिस अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।सजा पाए अभियुक्त रामकिशोर पुत्र रामदेव निवासी ग्राम बण्डे थाना गिरवां जनपद बांदा, कंजीलाल पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बण्डे थाना गिरवां जनपद बांदा,बिहारी पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बण्डे थाना गिरवां जनपद बांदा, अमर पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बण्डे थाना गिरवां जनपद बांदा का निवासी हैं।















