बाँदा। प्रदेश के पुलिस मुखिया के निर्देश पर चलाए जा रहे सजा दिलाओ अभियान के तहत बांदा पुलिस ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। बबेरू थाने में दर्ज 11 साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी।बबेरू थाने में वर्ष 2015 में मुकदमा संख्या 325/15 धारा 363, 366, 376 और बच्चों के यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और अदालत में मजबूती से पक्ष रखा। अदालत ने आरोपी रामराज पुत्र बजरंगी निवासी सांडासानी, थाना कमासिन को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।इस सजा में सरकारी वकील कमल सिंह गौतम, विवेचक प्रद्युम्न कुमार और अदालत के सिपाहियों मानवेन्द्र, महेश दीक्षा व चन्द्रधारी की अहम भूमिका रही।
सज़ा के बाद पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कहा यह सजा हमारी लगातार मेहनत का नतीजा है। मेरा स्पष्ट निर्देश है कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुराने मामलों में भी हम पूरी ताकत से अदालत में पक्ष रखेंगे ताकि पीड़ित को न्याय मिले और अपराधियों में कानून का डर बना रहे। बांदा पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।















