नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को 20 साल की सज़ा.

बांदा। महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बांदा पुलिस को बड़ी जीत मिली है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में पुलिस की सटीक विवेचना और कोर्ट में मजबूत पैरवी के चलते नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दिलाई गई। 08.अगस्त 22 को थाना अतर्रा में एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को थाना मटौंध के दुरेड़ी निवासी वीरेन्द्र भगा ले गया है। इस पर थाना अतर्रा में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अतर्रा अनूप कुमार दुबे ने की।

पीड़िता के बयान और मेडिकल परीक्षण के बाद प्रभावी विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा गया। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता और शिवपूजन सिंह ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित कुमार और पैरोकार आरक्षी अभीजीत के अथक प्रयासों से न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।न्यायालय बांदा ने आरोपी वीरेन्द्र उर्फ वीरेन्दा को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कठोर जेल और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने विवेचक और पैरवी करने वाली टीम को इस सफलता पर बधाई दी है।

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