उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 साल पुरानी कारों को कबाड़ में बेचने पर टैक्स में बड़ी छूट देने का ऐलान किया है. 2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों को 75% की छूट मिलेगी, जबकि 2008 से पहले पंजीकृत गाड़ियों को 50% का डिस्काउंट मिलेगा. यह स्कीम 11 सितंबर से 10 मार्च तक 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. इसके साथ ही बकाया टैक्स न चुकाने पर लगने वाला जुर्माना भी माफ कर दिया जाएगा.
