दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की पाबंदियां लागू रहेंगी, हालांकि यह पाबंदी स्कूलों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, रिपोर्ट से यह भी सामने आया कि अधिकारी GRAP-4 के तहत पाबंदियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।
पंजाब सरकार को निर्देश दिया गया कि वह अपने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करे कि वे सैटेलाइट की नजर से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह न दें।
इसके अलावा, कोर्ट ने ट्रकों की एंट्री पर नाराजगी जताई और कहा कि यह आदेशों के अनुपालन में लापरवाही है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जवाब में कहा कि दिल्ली से जुड़े पड़ोसी राज्यों की वजह से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। जस्टिस एएस ओका ने यह भी कहा कि पहले रिपोर्ट का अध्ययन किया गया, और पुलिस की ओर से शायद ही कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं।