बागपत आरोपित इरफान उर्फ सोनू को सत्र न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। इरफान पर 2014 में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि वह चोरी की कई घटनाओं में शामिल गिरोह का हिस्सा था। विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल ने बताया कि अन्य आरोपियों से अलग इरफान की पत्रावली तैयार कर, उसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई, जहां उसे दोषी पाते हुए पांच साल की जेल और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। यदि अर्थदंड नहीं भरा गया, तो उसकी सजा 15 दिन और बढ़ जाएगी।
