आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा, जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने पूजा की अदालत में उपस्थिति पर सवाल उठाए और असंतोष व्यक्त किया कि वह अनुपस्थित थीं। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सत्र में एक बार भी मौजूद रहती है, तो उसे हमेशा उपस्थित नहीं माना जाएगा।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपीएससी की शिकायत पर पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी।
जानिए कोर्ट ने जांच एजेंसी को क्या दिया निर्देश
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज देवेन्द्र कुमार जंगाला की कोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह इस बात की जांच करे कि क्या उसने OBC क्रीमी लेयर कोटा और बेंचमार्क विकलांगता लाभ प्राप्त किया था, जबकि वह इसकी हकदार नहीं थी.कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों को पूरी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए. साथ ही यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या उसके ऐसा करने में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका है?
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