हत्याकांड मे पुलिस ने दी थी क्लीन चिट लेकिन कोर्ट ने हत्या के मामले मे दोषी मानते हुए कोर्ट मे पेश होने का समन किया जारी

भास्कर न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।

मुज़फ्फरनगर। खतौली कस्बा का चर्चित राजा बाल्मीकि हत्याकांड प्रकरण मे आज मुज़फ्फरनगर न्यायलय ने पुरी बहस के बाद नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सभासद पारस जैन की बैल को ख़ारिज कर दिया है,अब पारस जैन की मुसीबत बढ़ गईं है। पारस जैन को राजा बाल्मीकि हत्याकांड मे पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन कोर्ट ने पारस जैन को हत्या के मामले मे दोषी मानते हुए विगत 15 मई को कोर्ट मे पेश होने का समन जारी किया था। जिसमे पारस जैन उक्त प्रकरण के सात साल बाद कोर्ट मे पेश हो गए थे। न्यायलय द्वारा पारस जैन को अग्रिम जमानत न देकर सलाखो के पीछे भेज दिया था।दिन बुधवार को उक्त प्रकरण मे न्यायलय ने बैल ख़ारिज कर गवाही की अगली तारीख 24 मई लगाई गईं है, पूर्व पालिका अध्यक्ष पारस जैन के शुभ चिंतको मे बेचैनी बढ़ गईं है।

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