बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में वर्ष-2016 में थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम मकरी में व्यक्ति को लाठी-डंडो से पीटकर गैर-इरादतन हत्या करने वाले 09 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम मकरी के रहने वाले बफाती पुत्र अब्दुल शेख को गांव के ही कई लोगों ने लाठी-डंडो से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी । जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई सुबराती की तहरीर पर थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक राकेश पाल द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रदीप सतोइया के अथक प्रयासों से सभी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 8500-8500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा पाने वाले अभियुक्तों में रामभवन यादव पुत्र बैजू निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा,वीरेन्द्र यादव पुत्र बैजू उर्फ बैजनाथ निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा, जयकरन यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा,लाला यादव पुत्र शिवभवन निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा,नन्दू पुत्र रामभवन निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा,शिवभवन यादव पुत्र बैजू उर्फ बैजनाथ निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा,नेता उर्फ राजबहादुर पुत्र रामभवन निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा,पप्पू कुशवाहा पुत्र नन्दन उर्फ रघुनन्दन निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा व नन्दन उर्फ रघुनन्दन पुत्र गरीबा निवासी मकरी थाना गिरवां जनपद बांदा शामिल हैं।















