मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की अर्जी खारिज की, हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के आर्डर 7 रूल-11 के आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत हिंदू पक्ष की याचिका पर आपत्ति जताई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब पूरे मामले में ट्रायल चलेगा और हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी।

यह फैसला मथुरा के भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव और सात अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर आया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। अब मामले की आगे की सुनवाई कोर्ट में होगी।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन के गठन वाले आदेश पर रोक लगा दी थी.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि CPC के आर्डर 7 रूल 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के रोक वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी. मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था.

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