मुजफ्फरनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने 16-मीरापुर विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए मतदान और मतगणना के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी दुकानों की बंदी और मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 20 नवंबर 2024 (बुधवार) को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से लागू होगा, जो मतदान समाप्त होने तक और मतगणना दिवस 23 नवंबर 2024 (शनिवार) को समाप्त होगा।
उमेश मिश्रा ने आबकारी अधिनियम की धारा 59 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र और उसकी सीमा से 8 किलोमीटर तक स्थित सभी शराब की दुकानों, मॉडल शॉप्स, भांग, विदेशी शराब, बियर, और अन्य संबंधित अनुज्ञापनों को बंद रखा जाएगा। यह आदेश 18 नवंबर 2024 की शाम 5 बजे से प्रभावी होगा। इस दौरान व्यक्तिगत रूप से मादक वस्तुओं को रखने की सीमा भी कड़ी से नियंत्रित की जाएगी। इस बंदी के दौरान अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।