मुजफ्फरनगर में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना क्षेत्र में एक जघन्य हत्या मामले में आरोपी सूरज को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला तब शुरू हुआ जब मनोज कुमार ने पुलिस को सूचित किया कि सूरज ने पारिवारिक विवाद के चलते उनके भाई शिवराज की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद थाना फुगाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूरज को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, क्षेत्राधिकारी संतप्रसाद उपाध्याय और थानाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह की अगुवाई में प्रभावी पैरवी की गई। सभी गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश किया गया, और लोक अभियोजक ललित भारद्वाज एवं पैरोकारी आरक्षी प्रदीप कुमार ने इस मामले में मजबूत पैरवी की।5 नवंबर 2024 को माननीय न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने सूरज को धारा 302, 342, 506 भादवि और 3/25/27 आयुध अधिनियम में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 38,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस निर्णय के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्रवाई और अभियोजन की मेहनत की प्रशंसा की जा रही है, जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूती आई है।

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