अलवर: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

अलवर जिले में कॉलेज से लौटते समय लापता हुई एक नाबालिग को पुलिस ने 12 दिन बाद उत्तर प्रदेश के बरेली से बरामद किया। इस मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या एक ने आरोपी जाकिर हुसैन को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

घटना का पूरा विवरण

खैरथल जिले के मुंडावर की रहने वाली दो बहनें अलवर शहर के महिला कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं। 8 मई 2024 को दोनों बहनें कॉलेज गईं, जहां एक बहन को उसकी दोस्त ने बाहर बुलाया, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। दूसरी बहन ने जब परिजनों को इसकी सूचना दी, तो उन्होंने 9 मई को पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई।जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि नाबालिग बरेली, उत्तर प्रदेश में है। कोतवाली पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उसे जाकिर हुसैन नाम के युवक के साथ बरामद किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, देहशोषण किया और विरोध करने पर उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया।

पुलिस कार्रवाई और न्यायालय का फैसला

पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने आरोपी जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष पॉक्सो अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय के प्रति संतोष व्यक्त किया और कहा कि यह फैसला अन्य अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश होगा।

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